14 अप्रैल से यानि नेपाली नववर्ष् 2080 बैसाख 1 गते से बिराटनगर में गुटखा, खैनी और सिगरेट पर लगेगा प्रतिबंध
विराटनगर। नेपाल के विराटनगर को स्वच्छ, सुंदर, व्यवस्थित और विकसित बनाने के अभियान पर निकले महानगर ने पहली बैसाख से सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान, खैनी, सिगरेट, पानपराग, गुटखा आदि के सेवन पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है।
महानगर के प्रधान नागेश कोइराला के अनुसार, गत पुस 20 गते को हुए निर्णय के अनुसार महानगर क्षेत्र में धूम्रपान से लेकर प्रेशर हॉर्न तक पर प्रतिबंध (नो हॉर्न) लगने जा रहा है।
उन्होंने कहा ''ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए महानगर की योजना के तहत वाहनों के प्रेशर हॉर्न बजाने पर रोक लगाने जा रही है।''
कुछ सप्ताह पहले महानगर ने धार्मिक संस्थाओं, साउंड सिस्टम आदि के प्रतिनिधियों को बुलाया और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने और धूम्रपान और गुटखा और खैनी खाने से शहर को प्रदूषित करने के मुद्दे पर चर्चा की। चूंकि बिराटनगर कोशी राज्य की राजधानी के साथ-साथ राज्य का एकमात्र महानगरीय शहर है, इसलिए कोइराला ने बार-बार दोहराया है कि इसे व्यवस्थित और सभ्य बनाना सभी की जिम्मेदारी है।
उन्होंने कहा कि महानगर में सफाई, फुटपाथों पर नियंत्रण, सड़कों पर पार्किंग पर रोक, कर संग्रह आदि अभियान चलाए जा रहे हैं।
कोइराला के अनुसार, पिछले निर्णय को कुछ दिनों के भीतर प्रभावी रूप से लागू कर दिया जाएगा क्योंकि पार्किंग स्थल को व्यवस्थित करने का काम चल रहा है।
उन्होंने हितधारकों से महानगरीय क्षेत्र के भीतर प्रेशर हॉर्न नहीं बजाने का भी अनुरोध किया है। "विराटनगर हम सभी का है, इसे हम सभी को एक व्यवस्थित और सभ्य शहर के रूप में स्थापित करना चाहिए"।
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